रैगिगं क्या है ?

1. किसी विद्यार्थी द्वारा अन्य विद्यार्थी के साथ लिखकर बोलकर या कि सेवा धमकाने वाला व्यवहार

2. किसी विद्यार्थी का गैर-अनुशासनात्मक गतिविधियों में शामिल होना जो अन्य विदयार्थी को शारीरिक या मानसिक डर पैदा कर यातना दे |

3. अन्य विद्यार्थी को ऐसी किया करने को उकसाना या बाध्य करना जो उनम शर्मिन्दगी पैदा कर शारीरिक मानसिक पीड़ा दे

4. किसी वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित करना

5. किसी नव आगन्तुक विद्यार्थी से स्वयं के शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए करना

 6. किसी विद्यार्थी पर औचित्यहीन दबाव देकर पैसे उगाहना या खर्च करने को मजबूर     करना|

7. किसी विद्यार्थी का शारीरिक शोषण करना

8. बोलकर या लिखकर अपने मनोरंजन के लिए किसी विद्यार्थी की बेइज्जती करना

9. शक्ति प्रदर्शित कर किसी विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हुए उसका आत्मि तोड़ना

महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले दण्ड

 

1) महाविद्यालय की ANTIRAGGING कमेटी सजा से सम्बन्धित निर्णय लेगी जो रंगिग की प्रकृति घटना पर आधारित होगी।

  2) उपरोक्त अवस्था में दी जाने वाली सजा इस प्रकार है

a) कक्षा से निष्कासन

b) छात्रवृति का रोकना या वापिस लेना

(c) परीक्षा में बैठने से रोक

(d) परीक्षा परिणाम का रोकना

e) अर्न्तमहाविद्यालय गतिविधियों में भाग लेने से रोकना

f) दाखिला रद करना

(g) एक से चार सेमेस्टर तक महाविद्यालय से निष्कासित करना

            यदि रैगिंग करने वाले विद्यार्थी की पहचान नहीं होती तो सस्था सामूहिक दण्ड

            भी निर्धारित कर सकती है |